नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को राहत
दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और
राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका
को सोमवार को खारिज कर दिया । स्वामी ने कोर्ट से मांग की थी कि कांग्रेस
पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के खाते और दस्तावेज मांगे जाएं । कोर्ट
में सुनवाई के दौरान स्वामी ने कहा कि वे कुछ गवाहों की सूची देना चाहेंगे
। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 10 फरवरी को
करने का फैसला किया । कोर्ट ने स्वामी को निर्देश दिया कि वे दस फरवरी तक
कोर्ट को गवाहों की सूची प्रस्तुत करें ।
दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और
राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका
को सोमवार को खारिज कर दिया । स्वामी ने कोर्ट से मांग की थी कि कांग्रेस
पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के खाते और दस्तावेज मांगे जाएं । कोर्ट
में सुनवाई के दौरान स्वामी ने कहा कि वे कुछ गवाहों की सूची देना चाहेंगे
। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 10 फरवरी को
करने का फैसला किया । कोर्ट ने स्वामी को निर्देश दिया कि वे दस फरवरी तक
कोर्ट को गवाहों की सूची प्रस्तुत करें ।
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